भोपाल. 25 मार्च से बंद भोपाल के सभी बाजार शर्ताें एवं नए नियमों के साथ बुधवार से खुल जाएंगे। मंगलवार को जिला प्रशासन ने व्यापारियों और पुलिस से चर्चा के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कलेक्टर तरुण पिथाेड़े ने बताया कि शहर को तीन क्लस्टर में बांटा गया है। पहले क्लस्टर में टीटी नगर, एमपी नगर, कोलार क्षेत्र, होशंगाबाद रोड, भेल और करोंद क्षेत्र के प्रमुख बाजार खुलेंगे। दूसरे क्लस्टर में पुराना भोपाल होगा। इसमें चौक बाजार, सर्राफा, लखेरापुरा, इब्राहिमपुरा, इतवारा और आसपास की दुकानें हैं। पहले और दूसरे क्लस्टर के बाजार सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे।
रविवार को दोनों जगह अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर लॉकडाउन रहेगा। तीसरे क्लस्टर में बैरागढ़, लालघाटी और गांधीनगर के बाजार होंगे, जो सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे। शनिवार व मंगलवार को पूर्ण बंदी रहेगी। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, राजधानी परियोजना एवं अनुमति लेकर काम करने वाले बिल्डर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कर सकेंगे, लेकिन निर्माण श्रमिकों को कंस्ट्रक्शन साइट अथवा उसके नजदीक ही ठहराने की व्यवस्था कंस्ट्रक्शन एजेंसी को करना होगी।
दो जरूरी बातें...
क्लस्टर 1- नया शहर
न्यू मार्केट, एमपी नगर, बिट्टन मार्केट, 10 नंबर मार्केट, नेहरू नगर मार्केट, कोलार, मनीषा मार्केट, चूना भट्टी क्षेत्र के मार्केट, सात नंबर मार्केट, 11 नंबर स्टॉप मार्केट, होशंगाबाद रोड के बाजार, सुभाष नगर मार्केट, विजय नगर मार्केट, मेहता मार्केट, पिपलानी मार्केट, गोविंदपुरा मार्केट, जवाहर चौक मार्केट, माता मंदिर मार्केट, रोहित नगर, मार्केट, शैतानपाल सिंह चौराहा मार्केट, सेवाय कांप्लेक्स मार्केट, छह नंबर, रातीबढ़, नीलबढ़, अवधपुरी मार्कैट, आनंद नगर मार्केट, मिनाल।
ये दुकानें खुलेंगी |
दिन | समय |
कपड़ा, जूते-चप्पल, स्टेशनरी, किताब | सोमवारऔर गुरुवार | सुबह 11 से शाम 5 बजे |
इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल शॉप |
मंगलवार और शुक्रवार | सुबह 11 से शाम 5 बजे |
ज्वेलरी, सर्राफा, बर्तन, कास्मेटिक एवं अन्य |
बुधवार और शनिवार | सुबह 11 से शाम 5 बजे |
किराना, अत्यावश्यक वस्तुओं, व्हीकल रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स स्टोर | सभी दिन | सुबह 7 से शाम 7 बजे |
मेडिकल स्टोर | सभी दिन | 24 घंटे |
क्लस्टर 2- पुराना शहर
चौक , सर्राफा चौक, लखेरापुरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार, मारवाड़ी रोड, लालवानी प्रेस रोड, इतवारा रोड एवं आसपास के क्षेत्र।
ये दुकानें खुलेंगी | दिन | समय |
रिटेल दुकानें- रेडीमेड गारमेंट, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, परदा का कपड़ा, कुशन कवर,टॉवेल चादर, कंबल की दुकानें, चूड़ी, पर्स, बटुआ, क्राॅकरी। | सोमवार और गुरूवार | सोमवार, सुबह 11 से और शाम 5 बजे |
सर्राफा व्यवसाय, होलसेल, होजरी, रेडीमेड व्यवसाय, फुट वियर व्यवसाय, {क्राॅकरी होलसेलर, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर रिटेल |
मंगलवार और शुक्रवार | सुबह 11 से और शाम 5 बजे |
साड़ी, सूटिंग शर्टिंग एवं कपड़े की दुकानें, कास्मेटिक होलसेल व्यवसाय, स्टेशनरी होलसेल, होलसेल , इलेक्ट्रानिक उपकरण मार्केट | बुधवार और शनिवार | सुबह 11 से और शाम 5 बजे |
क्लस्टर 3- बैरागढ़, लालघाटी, गांधी नगर
(नोट: नए व पुराने भोपाल में मेडिकल स्टोर, किराना, अत्यावश्यक वस्तु संबंधित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। बैरागढ़ में रविवार को भी बाजार खुला रहेगा।)
राजधानी में सैलून, जिम, मॉल, पार्क, स्कूल सब बंद रहेंगे
यहां रहेगी छूट... लेकिन शर्तों के साथ
शादी समारोह और अंतिम संस्कार
होम डिलीवरी के लिए इन्हें छूट
टैक्सी, ऑप्टीशियन , स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
दूध, समाचार पत्र, ई-पास आदि
जरूरी सवाल और प्रशासन के जवाब... अभी नहीं खुलेंगी चाय की दुकानें
साड़ी, सूटिंग-शर्टिंग और कपड़े की दुकानें अलग दिन जबकि रेडीमेड, होजरी और होलसेल की दुकान अलग दिन खोलने की अनुमति क्यों? जबकि ये एक ही तरह के सामान की दुकानें हैं।
- एक ही प्रकार की दुकानें एक ही दिन खोलने से मार्केट में भीड़ बढ़ेगी। सोशल डिस्टेंंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों को अलग-अलग दिन खोलने का फैसला लिया गया है। इससे व्यापारियों को होलसेल की दुकानें पर सामान खरीदने में आसानी होगी।
पान की दुकान व चाय की गुमठी का क्या होगा?
- अभी पान और चाय की दुकान नहीं खोली जाएंगी। इस बारे में फील्ड में तैनात अफसरों के फीडबैक के बाद फैसला होगा।
एमपी नगर और टीटी नगर में क्या खुलेगा और क्या नहीं स्पष्ट करें?
- नए शहर में एमपी नगर और टीटी नगर शामिल है। यहां पर जिन दुकानों को जिस दिन खोलने की अनुमति दी है वे उस दिन खुलेंगी।
मेरा मार्केट या दुकान कंटेनमेंट एरिया / बफर जोन में है या नहीं, कैसे पता चलेगा?
-जिला प्रशासन भाेपाल की वेबसाइट https://bhopal.nic.in पर बफर जोन और कंटेनमेंट एरिया की लिस्ट रोजाना अपडेट की जा रही हैं।
ये हैं बफर जोन: बुधवार से दी गईं छूटें शहर के 170 कंटनेमेंट एिरया और उनसे सटे इन बफर जोन में लागू नहीं होंगी।
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