नई दिल्ली. कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश में फंसे विदेशियों और एनआरआई के वापस जाने पर रोक लगा रखी थी। लेकिन, ऐसे कई लोग अब अपने देशों में वापस जाना चाहते हैं। इनकी सुविधा के लिए गृहमंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की है। अब ऐसे लोग अपने घरों को वापस जा सकेंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को वापस भेजने के लिए सिटीजन शिप, ग्रीन कार्ड, ओसीआई और एक साल के वीजा जैसी शर्तें रखी हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अभी 70 हजार विदेशी और एनआरआई फंसे हैं। इनमें से विदेशों को नौकरी करने वाले बहुत सारे वापस जाना चाहते हैं। सरकार ने इनके लिए गाइडलाइन जारी की है।
यह तस्वीर पंजाब के गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। मंगलवार को यहां से 310 एनआरआई ने लंदन के लिए स्पेशल फ्लाइट पकड़ी।
विदेश जाने वालों के लिए जारी की गईं गाइडलाइन
1) विदेश जाने वाले लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खर्च का वहन यात्री को करना होगा।
2) जिस देश में जाना चाहते हैं, वहां का कम से कम एक साल का वीजा होना, ग्रीन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होना चाहिए।
3) मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी की मृत्यु होने की स्थिति में 6 माह के वीजा वाले भारतीय नागरिक को भी जाने की इजाजत दी जाएगी।
4) यात्रा के लिए टिकट कन्फर्म होने से पहले भारत सरकार उन देशों से बात करेगी, जहां के नागरिक वापास जाना चाहते हैं। अगर वहां की सरकार इजाजत देगी, तभी ऐसे नागरिक यात्रा कर सकते हैं।
5) इन लोगों को उन्हीं नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स से वापस भेजा जाएगा, जिनके जरिए विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाना है।
6) यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यात्रा के दौरान सभी को स्वास्थ्य संंबंधी ऐहतियात बरतने होंगें। यात्रियों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे अपने जोखिम पर यह यात्रा कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि
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