आदेश / छत्तीसगढ़ में 4 मई से शुरू होगी रजिस्ट्री, लेकिन रायपुर, कोरबा और सूरजपुर में नहीं खुलेंगे कार्यालय
Mon, May 4, 2020 6:28 PM
- राज्य सरकार ने जारी किए आदेश, लॉकडाउन के कारण 23 मार्च से बंद थे कार्यालय
- ऑनलाइन बुक कराना होगा अपॉइंटमेंट, बिना इसके नहीं मिलेगा कार्यालय में प्रवेश
रायपुर. लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पंजीयन कार्यालय खुलेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 4 मई (सोमवार) से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह पंजीयन कार्यालय लॉकडाउन के बाद 23 मार्च से ही बंद थे। हालांकि रायपुर, कोरबा और सूरजपुर को इस छूट से बाहर रखा गया है। वहीं पंजीयन से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बिना कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।
वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि स्टाफ की क्षमता अनुसार एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर बनाकर लगाई जाएगी। कार्यालय के संचालन के समय का पालन किया जाएगा। अगर किसी कारण से अंतिम पक्षकार रह जाता है ताे पंजीयन कार्य पूरा होने तक कार्यालय खुला रखा जाएगा।
विभागीय पोर्टल या एप से मिलेगा अपाॅइंटमेंट
- विभाग के पोर्टल पर जाकर या मोबाइल एप के जरिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। पहले से अपॉइंटमेंट होने पर ही पंजीयन कार्यालय में प्रवेश मिलेगा।
- सभी कर्मचारियों और पक्षकारों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाॅल करना अनिवार्य होगा। जिससे संक्रमित व्यक्ति का पता चल सके।
- पंजीयन कक्ष में एक बार में केवल एक दस्तावेज से संबंधित पक्षकारों-गवाहों को प्रवेश दिया जाएगा। अन्य पक्षकारों को प्रतीक्षा हाॅल में बैठने की व्यवस्था होगी।
- पंजीयन कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों व सर्विस प्रोवाइडरके कंप्यूटर ऑपरेटर व डिवीजनल इंजार्च के लिए पास की व्यवस्था की होगी।
- सभी जिलों में स्टाॅक होल्डिग कॉरपोरेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे। साथ ही ई-स्टाम्प प्रदान करने वाले एसीसी (अधिकृत संग्रहण केंद्र) होंगे।
- कार्यालय में सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। पंजीयन के दौरान सिगनेचर पैड व बोयोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करने के पहले मशीन व हाथ सैनिटाइज करने होंगे।
- प्रत्येक दिन पंजीयन कार्यालय खुलने और बंद होने के पहले सैनीटाइज किया जाएगा। जहां भीड़ ज्यादा होगी, वहां कार्यालयों के बाहर बैरिगेट लगाए जाएंगे।
- केवल ई-स्टाम्प को ही इस अवधि में विक्रय की अनुमति दी जाएगी। लाॅकडाउन अवधि में लेखक/अधिवक्ता अपने घर या आॅफिस से ही दस्तावेज तैयार करेंगे।
- अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडरों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश वर्जित है। जहां संपत्ति स्थित है उसी से संबंधित दस्तावेज पंजीयन के लिए स्वीकार किए जाएंगे।
- अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय में वर्जित होगा। कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के अलावा सर्च और नकल के आवेदन आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- पंजीयन प्रक्रिया के दौरान कार्यालय में पीओएस मशीन और ऑनलाइन भुगतान लिया जाएगा। स्टांप खरीदी के दौरान भी ऑनलाइन भुगतान कर ई-स्टाम्प की खरीदी कर सकेंगे।
तीन वर्गों में बांटे गए पंजीयन कार्यालय
पक्षकारों की संख्या को सीमित करने के लिए राज्य के सभी पंजीयक कार्यालयों को तीन वर्गों अ, ब व स में विभाजित किया गया है।
- वर्ग "अ' : वे कार्यालय जहां पंजीयन के लिए दस्तावेजों की संख्या अधिक है। ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में खुल रहेंगे।
- वर्ग "ब' : वे कार्यालय, जहां दस्तावेजों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल 2 दिन ही खुले रहेंगे।
- वर्ग "स': इसमें उन कार्यालय को शामिल किया गया है, जहां पर दस्तावेजों की संख्या कम है। ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल एक दिन ही खुलेंगे।
रेड जोन और हॉटस्पॉट क्षेत्र में नहीं खुलेंगे कार्यालय
भारत सरकार के आदेशानुसार, रेड जोन और हाॅटस्पाट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय खुलेंगे। इसके चलते छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के उप पंजीयक कार्यालय एक, दो, तीन और चार, कोरबा जिले के उप पंजीयक कार्यालय कोरबा व कटघोरा और सूरजपुर जिले का उप पंजीयक कार्यालय सूरजपुर बंद रहेगा। इनको छोड़कर छत्तीगढ़ के अन्य सभी जिलों के उप पंजीयक कार्यालय खुलेंगे।
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