घर से आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे बाद आवाजाही पर पाबंदी रहेगी
मेट्रो ,स्कूल ,कोचिंग ,सिनेमा हॉल ,होटल ,जिम ,पूल ,मनोरंजन पार्क , बार, ऑडिटोरियम,खेल के मैदान, धार्मिक व सांस्कृति कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी
जयपुर. राजस्थान में आज से लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया। यह 17 मई तक चलेगा। हालांकि, सोमवार से कई बंदिशों में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के ग्रीन जाेन वाले 7 जिलाें में राेडवेज बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों ही जोन में शराब की दुकानें खुल सकेंगी।
साथ ही निजी और सरकारी ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। मगर कंटेनेमेंट एिरया में ये सब पहले की ही तरह बंद रहेगा। सोमवार से गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो जाएगा। साथ ही गैर-कोरोना रोगियों काे टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वीसी के जरिए मीडिया के मुखातिब होने के दौरान ये ऐलान किए।
बसें कैसे चलेंगी?
ये बसें जिले की सीमा में ही चलेंगी। अगर जिले की सीमा से लगता दूसरा जिला ग्रीन जोन में है तो भी बसें उस जिले की सीमा तक ही चलेंगी। बसाें में क्षमता के 50% यात्री ही बैठाए जा सकेंगे। यात्रियाें काे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। 50 प्रतिशत स्टॉफ ही बुलाया जाएगा। बस स्टैंड और बसों को सेनिटाइज किया जाएगा।
ठेके कैसे खुलेंगे?
ठेके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब नहीं पी जाएगी और एक बार में 5 से ज्यादा लोग दुकान पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। शराब खरीदने वाले को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। साेशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा।
बिना मास्क निकले तो आप पर, सामान बेचा तो दुकानदार पर जुर्माना
राजस्थान में रविवार से लागू किए गए एपिडेमिक डिजीज अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने व थूकने पर भी पाबंदी रहेगी।
कब निकलें
क्या बंद रहेगा
कौन न निकलें
क्या अनिवार्य
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