Sunday, 8th June 2025

सरकार का प्लान / कल से प्रदेश में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर छूट देने की तैयारी, गाइडलाइन 4 को होगी जारी; फिलहाल भोपाल में न ढील मिलेगी, न शराब

Sun, May 3, 2020 5:48 PM

 

  • कलेक्टर ने कहा- सिर्फ किराना व सब्जी की होम डिलीवरी जारी रहेगी
  • चार मई के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्रदेशभर में छूट देने का प्लान बना लिया है
 

भोपाल. सरकार ने चार मई के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्रदेशभर मेंे छूट देने का प्लान बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कोरोना समीक्षा के दौरान कलेक्टरों से कहा कि वे तीन दिन में नए सिरे से अपने जिलों का आकलन कर रिपोर्ट दें। रविवार को फिर मुख्यमंत्री एक बार चर्चा करेंगे, इसके बाद जिलों को ढील के लिए अधिकृत किया जाएगा। लेकिन, शराब व गुटखा शॉप को 4 मई के बाद शर्तों के साथ खोला जाएगा। आबकारी विभाग ने सभी कलेक्टरों को इसके निर्देश भेज दिए हैं। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल जाएंगी, ऑरेंज व रेड जोन में कहां दुकानें खुलनी हैं, कहां नहीं, इसका फैसला कलेक्टर लेंगे। वहीं देर रात भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि भोपाल में अभी न ढील मिलेगी, न शराब बिकेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा के बाद ही छूट पर फैसला होगा।
दो जोन में शुरू होंगी मंडियां
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित क्षेत्रों के बाहर मंडियां अभी चालू नहीं हैं, उसे प्रारंभ किया जाए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि इससे खरीदी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस बीच बताया जा रहा है कि रविवार को सुबह 11 बजे केंद्र सरकार के सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह से चर्चा करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों से बात करेंगे।
हाईकोर्ट में लगाई कैविएट
शराब दुकानें खोलने के सरकार के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट से स्थगन न ले आए, इसे देखते हुए अाबकारी विभाग ने हाईकोर्ट में कैवियट भी दायर कर दी है। दुकानें खुलने पर अव्यवस्था न फैले, इसके लिए पुलिस व आबकारी विभाग का अमला भी तैनात किया जा सकता है। 
रोज 30 करोड़ का नुकसान
प्रदेश में देशी-विदेशी शराब की कुल 3605 दुकानें हैं। इनके बंद रहने से आबकारी को रोजाना लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 40 दिन के लॉक डाउन के कारण करीब 1200 करोड़ रुपए की हानि सरकार को हुई है।

सभी जोन में ये सब बंद रहेगा

1 स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कार्य, कोचिंग बंद। पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए हॉस्पिटेलिटी सेवाओं को छोड़ बाकी हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी।
2 सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्पोटर्स कॉप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागृह। सामाजिक, राजनीतिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी।
3 गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवाजाही पर शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी व क्लीनिक बंद।

कंटेनमेंट छोड़ रेड जोन में इनकी अनुमति

1 बाजार में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। एकल दुकानें, मोहल्ले की दुकानें और आवासीय परिसर की दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन बाजार में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही अनुमति रहेगी।

2 निजी ऑफिस 33 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। सरकारी दफ्तर उप सचिव स्तर तक के 100 फीसदी अफसर रहेंगे। शेष 33 फीसदी को अनुमति।

3 दोपहिया पर एक, चार पहिया में ड्राइवर व दो लोगों की अनुमति। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि। जूट उद्योग, औषधि, फार्मास्यूटिकल इकाइयां।

ऑरेंज जोन

एक से दूसरे जिले में निजी परिवहन सशर्त मंजूर। कैब-टैक्सी ड्राइवर व दो यात्री की अनुमति।

ग्रीन जोन

50% बैठने की क्षमता के साथ बसें चल सकती हैं। ग्रामीण व शहरी इलाकों में ऑफिस खुलेंगे।

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