Thursday, 22nd May 2025

कोरोनावायरस / रेलवे ने आसान किया रिफंड का नियम, वापस मिल जाएगा सारा पैसा; स्टेशन और रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए उठाया कदम

Sun, Mar 22, 2020 1:24 AM

 

  • रिफंड का नया नियम 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 की यात्रा अवधि पर लागू होगा

 

नई दिल्ली. भारत में कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोनावायरस के अब तक 296 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कई ट्रेने रद्द कर दी गई हैं। यही वजह है कि लोग काफी संख्या में टिकट रिफंड कराने के लिए रेलवे स्‍टेशन पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर, रेलवे यात्रियों की सुविधा तथा स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम (पीआरएस) काउंटर से जारी टिकट पर रिफंड लेने के नियमों में छूट दी है। रिफंड का नियम 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 की यात्रा अवधि पर लागू होगा। बता दें कि ई-टिकट पर रिफंड के नियम तो पूर्ववत रहेंगे क्‍योंकि रिफंड ऑनलाइन हो जाता है।

क्या है नया नियम-
1. अगर रेलवे ने ट्रेन ​कैंसिल नहीं की है, लेकिन पैसेंजर यात्रा नहीं करना चाहता है तो यात्रा की तारीख से 30 दिनों के अंदर टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट (TDR) फाइल करना होगा। इस TDR को CCO/CCM क्लेम आफिस में सबमिट किया जा सकता है। टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर पैसेंजर को रिफंड कर दिया जाएगा। ट्रेन चार्ट के जरिए वेरिफिकेशन के बाद ही रिफंड दिया जाएगा। पहले ​रिफंड का नियम केवल 10 दिनों के लिए था।
2. यदि आपने 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच यात्रा के लिए रिजर्वेशन करा रखा है और रेलवे ने आपकी ट्रेन रद्द की है। ऐसे केस में आप यात्रा की तारीख से 45 दिनों के भीतर टिकट जमाकर काउंटर से रिफंड लिया जा सकता है। बता दें कि पहले यह नियम तीन घंटों के लिए ही था।
3. अगर आप पैसेंजर टेलिफोन नंबर 139 की मदद से अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आप यात्रा के दिन से 30 दिनों के अंदर देश के किसी भी टिकट काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकतें हैं।
4. एडवाइजरी के मुताबिक, उपलब्‍ध कराई गई सेवाओं का यात्री लाभ उठाएं और कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो स्‍टेशन जाने से बचें।

फूड प्लाजा और जन आहार केंद्र भी रहेंगे बंद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके चलते शनिवार की रात 12 बजे से रविवार की रात 10 बजे तक कोई भी पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेगी। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी सुबह 4 बजे रोक दी जाएंगी। गैर जरूरी यात्रा टालने के लिए रेलवे पहले ही 245 यात्री गाड़ियां रद्द कर चुका है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की ओर से बताया गया कि संक्रमण रोकने के लिए उसके द्वारा संचालित फूड प्लाजा, जन आहार केंद्र और सेल किचन भी बंद करने का फैसला किया गया है।

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