Sunday, 8th June 2025

छत्तीसगढ़ / छात्रा से आई लव यू कह कर शादी का प्रस्ताव रखा, कोर्ट ने युवक को तीन साल की सुनाई सजा

Wed, Feb 19, 2020 8:03 PM

 

  • छेड़खानी के मामले में द्वितीय एफटीसी पाॅक्सो विशेष कोर्ट का फैसला, एक हजार का जुर्माना भी लगाया
  • मस्तूरी क्षेत्र का है मामला, छात्रा और युवक दोनों गांव के ही एक स्कूल में 10वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे

 

बिलासपुर. छात्रा का रास्ता रोककर युवक ने उससे छेड़खानी की। हाथ पकड़कर आई लव यू कहा और शादी करने का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने समझाया, परिजनों ने भी घर जाकर शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युवक ने फिर से शादी का प्रस्ताव रखा तो छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया और द्वितीय एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पाॅक्सो विशेष कोर्ट ने युवक को तीन साल की सजा सुना दी। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। 

दरअसल, विमल कुमार भारद्वाज (21) अपने ही गांव की 10वीं कक्षा की किशोरी छात्रा पर बुरी नजर रखता था। 18 नवंबर 2018 की शाम को वह घर में अकेली थी। उसी समय विमल उसके घर में घुस गया और हाथ पकड़कर  आई लव यू कहा। छात्रा से शादी करने का प्रस्ताव रखने के बाद छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा ने शोर मचाया तो युवक भाग गया। मां के आने के बाद उसने घटना की जानकारी दी। छात्रा की मां शिकायत लेकर विमल के पिता के पास गई तो वह उसके साथ गाली गलौज करने लगा और भगा दिया। इससे विमल का हौसला बढ़ गया। 


10 दिसंबर 2018 की शाम 6 बजे छात्रा अपने घर के बरामदे में खड़ी थी तभी विमल आया और फिर से छेड़खानी शुरू कर दी। वह आई लव यू कहने लगा और फिर से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। छात्रा ने युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। द्वितीय एफटीसी पॉक्सो विशेष कोर्ट संघरत्ना भटपहरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने विमल को तीन साल कैद व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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