Monday, 9th June 2025

डेढ़ लाख करोड़ की रिकवरी में देरी / सुप्रीम कोर्ट एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों और सरकार से नाराज, कहा- इस देश में रहने से बेहतर इसे छोड़कर चले जाना चाहिए

Fri, Feb 14, 2020 8:13 PM

 

  • एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च तक बकाया भुगतान करने को कहा
  • सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों से पूछा- क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए?

 

नई दिल्ली. 1.47 लाख करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों और केंद्र के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रवैए पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ज्यादातर कंपनियों ने बकाया रकम जमा नहीं करवाई है। इस पर शीर्ष अदालत ने कंपनियों से पूछा कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'क्या इस देश में कोई कानून नहीं बचा? इस देश में रहने से बेहतर है कि इसे छोड़कर चले जाना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को आदेश दिया था कि टेलीकॉम कंपनियां 23 जनवरी तक बकाया राशि जमा करें। कंपनियों ने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली ने भुगतान के लिए ज्यादा वक्त मांगते हुए नया शेड्यूल तय करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया।

टेलीकॉम कंपनियों के एमडी को 17 मार्च को पेशी के आदेश

जिन टेलीकॉम कंपनियों पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस के 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं, उनमें से सिर्फ रिलायंस जियो ने करीब 195 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया है। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, एमटीएनएल, बीसीएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा टेलीकम्युनिकेशंस और अन्य के मैनेजिंग डायरेक्टर्स से 17 मार्च को पेश होने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की वजह?
दूरसंचार विभाग के राजस्व मामलों से जुड़े एक डेस्क ऑफिसर ने पिछले दिनों एटॉर्नी जनरल और संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य अफसरों को लिखी चिट्‌ठी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक टेलीकॉम कंपनियों पर कोई कार्रवाई न की जाए, भले ही वे एजीआर मामले में बकाया भुगतान नहीं करें।

सुप्रीम कोर्ट ने अफसर से कहा- एक घंटे में आदेश वापस लें
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम पहले ही टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान का आदेश दे चुके हैं, तब कोई डेस्क ऑफिसर ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकता है? हमें नहीं पता कि कौन माहौल बिगाड़ रहा है। क्या देश में कोई कानून ही नहीं बचा है? कोई अधिकारी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जुर्रत कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस अफसर ने एक घंटे के अंदर आदेश वापस नहीं लिया तो उसे जेल भेजा जा सकता है। कंपनियों ने एक पैसा भी नहीं चुकाया और आप आदेश पर रोक चाहते हैं?

1.47 लाख करोड़ में से किस कंपनी पर कितना बकाया

कंपनी बकाया (रुपए)
वोडाफोन-आइडिया 53,038 करोड़
भारती एयरटेल 35,586 करोड़
टाटा टेली 13,823 करोड़
रिलायंस जियो, रिलायंस कम्युनिकेशंस, बीएसएनएल और एमटीएनएल पर बकाया  45,000 करोड़ 
सभी कंपनियों पर ब्याज और पेनल्टी समेत कुल बकाया 1,47000 करोड़
रिलायंस जियो ने चुकाए -195 करोड़
अब बाकी कंपनियों पर बकाया 1,46,805 करोड़

टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में 15% तक गिरावट

कंपनी शेयर में गिरावट
वोडाफोन-आइडिया 14.51%
भारती इन्फ्राटेल 5.36%
टाटा टेली 9.89%

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