Monday, 9th June 2025

गंधवानी / दुष्कर्म के आरोपी पूर्व टीआई सूर्यवंशी को जेल भेजा, दोष सिद्ध हुआ तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है

Fri, Feb 14, 2020 6:31 PM

 

  • आरोपी के खिलाफ उसी थाने में दुष्कर्म और अपहरण का केस दर्ज किया गया है, जहां 3 दिन पहले तक वह टीआई थे
  • पुलिस विभाग ने सूर्यवंशी को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है अब सेवा से बर्खास्त हो सकते हैं

 

मनावर / धार/ इंदौर. 3 दिन पहले गंधवानी टीआई नरेश कुमार सूर्यवंशी को लेकर मचे हंगामे के बाद उन्हें दुष्कर्म और अपहरण के मामले में आरोपी बनाया गया। उसके विरुद्ध पहले युवती के पिता ने गंधवानी धाने में आवेदन दिया था। इसमें अपहरण का आरोप लगाया था। इसके बाद युवती के भी बयान हुए, जिसमें युवती ने पूरी स्थिति साफ की और बताया कि मेरे साथ गलत काम भी किया गया। इसके बाद आरोपी पर दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया।


3 दिन पहले तक अपने थाने और क्षेत्र में रौब रखने वाले टीआई नरेश कुमार सूर्यवंशी को आखिरकार गुरुवार को जेल भेज दिया गया। सूर्यवंशी को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। एसपी आदित्यप्रताप सिंह का कहना है सूर्यवंशी के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। उन्होंने सिविल सेवा आचरण संहिता 1966 का उल्लंघन किया है। जांच में सब पक्ष सुनने के बाद दोष साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों के मुताबिक उनकी बर्खास्तगी तक की जा सकती है।

युवती के बयान के बाद उसे परिवार को सौंप दिया
मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण न्यायालय में पुलिस की व्यवस्था भी कर रखी थी। इधर गुरुवार सुबह पीड़िता के बयान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 केएस मेड़ा के समक्ष हुए। धारा 164 के तहत यह बयान करवाए गए। धार की अभियाेजन अधिकारी अर्चना डांगी के अनुसार 376, 2, क में अधिकतम आजीवन करावास हाे सकता है। न्यूनतम दस साल की सजा हाे सकती है। धारा 343 में सात साल तक की सजा हाे सकती है। युवती के बयान के बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया।
 

न्यायाधीश बोलीं- आरोपी का कृत्य गंभीर, जमानत नहीं
गुरुवार शाम 4.30 बजे के करीब उन्हें मनावर न्यायालय में पेश किया। जहां उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंजली पटेल के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने कहा आरोपी का कृत्य गंभीर किस्म का है। जिसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। 26 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा स्वीकारते हुए आरोपी को जेल भेजा गया। न्यायालय से वापस आते समय आरोपी टीआई ने अपने चेहरे पर रूमाल डाल लिया ताकि उसकी पहचान छुपी रहे।

  • मेरी बहन के तलाक की बात करने हम परिवार सहित गंधवानी थाने गए थे। टीआई साहब ने बयान लेने के बहाने मुझे अकेले में बुलाया और कहा मुझे अकेले आकर मिल। वर्ना तेरी बहन का तलाक नहीं होगा। मैं गई तो मुझसे शादी के लिए कहा। मना करने पर बोले- तेरी बहन का तलाक नहीं होगा। धमकाकर मेरी मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली। फिर कमरे में बंंद रखा। रात में मेरे साथ गलत काम किया। 4 दिन तक कमरे में बंधक रखा। -जैसा पीड़िता ने एफआईआर में लिखवाया

तीसरी पत्नी भी सामने आई, दो बेटियां भी है
मामले में तीसरी पत्नी भी सामने आई है। इंदौर के सुदामा नगर में रहने वाली ज्योति नरेश सूर्यवंशी का कहना है कि टीआई की ब्याहता पत्नी तो वह है। यह दोनों महिलाएं कौन है यह उन्हें नहीं पता। ज्योति के अनुसार टीआई नरेश सूर्यवंशी से उसकी दो बेटियां है। टीआई का परिवार इंदौर में रहता है। वे अकेले गंधवानी रहते थे। टीआई के रिश्तेदारों के अनुसार उनकी पत्नी ज्योति सूर्यवंशी है जो फिलहाल जबलपुर में रह रही है। जो महिला गंधवानी पहुंची थी वह कौन है यह किसी को नहीं पता।


यह है मामला
मंगलवार 11 फरवरी की शाम गंधवानी टीआई (अब निलंबित) नरेश कुमार सूर्यवंशी के सरकारी क्वार्टर पर एक महिला शर्मिला अपने बेटे पवन के साथ पहुंची और हंगामा करने लगी। महिला ने खुद को टीआई की पत्नी बताते हुए कहा कि उनके पति ने उन्हें धोखा देकर एक युवती से दूसरी शादी कर ली है। टीआई तीन दिन से संबंधित युवती के साथ ही अपने निवास पर रह रहे थे। इसकी सूचना किसी ने पत्नी काे कर दी कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसके चलते वह बेटे काे लेकर गंधवानी पहुंची थी। यहां आते ही रूम खुलवाने पर युवती काे देख पत्नी व बेटा भड़क गए। वे युवती काे रूम से खींचते हुए बाहर लाए और पिटाई करने लगे।  हंगामा देख भीड़ जमा हाे गई। मनावर एसडीओपी करणसिंह रावत भी दल-बल के साथ माैके पर पहुंचे और युवती काे छुड़ाकर मनावर थाने भेजा था।

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