रायपुर. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर अपनी सहमति जताई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएए को लेकर विरोध जताया गया। इस दौरान इसके विरोध में लाया गया प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुअा। बैठक में कहा गया कि जनता में सीएए को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए इसे पहले वापस लिए जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में कहा गया कि राज्य में वर्तमान में सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 18 प्रतिशत है। राज्य में सिंचाई के त्वरित विकास के लिए छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किया जा रहा है। अधोसंरचना विकास निगम में कार्यरत कर्मचारी, यथावत नए निगम में रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना की दिनांक से प्रभावशील होगी।
बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश 2020 का अनुमोदन किया गया। इसके बाद अब कोई भी सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारोबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर सकेगी। हालांकि सहकारी सोसायटी को ऐसा सहयोग करने के पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी।
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