Monday, 9th June 2025

निर्भया केस / क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई तो दोषी मुकेश ने हाईकोर्ट से डेथ वॉरंट रद्द करने की मांग की, फांसी में 7 दिन शेष

Wed, Jan 15, 2020 8:37 PM

 

  • सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दोषी मुकेश और विनय की क्यूरेटिव पिटीशन रद्द कर दी थी
  • मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- दया याचिका लंबित है, इसलिए 14 दिन का वक्त मिले
  • दिल्ली कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने की तारीख 22 जनवरी मुकर्रर की है

 

नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश कुमार ने ट्रायल कोर्ट के डेथ वॉरंट को रद्द करने की मांग की है। उसकी याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा की बेंच सुनवाई कर रही है। इसबीच, निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषी जो चाहे कर ले, लेकिन इस केस में सब कुछ साफ है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से कुछ छिपा नहीं है। उम्मीद है कि मुकेश की मांग खारिज होगी।

दोषी मुकेश ने कोर्ट से कहा है कि उसकी दया याचिका दिल्ली के उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित है। इस पर फैसले के लिए फांसी से पहले उसे 14 दिन का वक्त दिया जाए। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों मुकेश और विनय शर्मा की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने पिछले हफ्ते सभी चार दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय का डेथ वारंट जारी किया था। जिसमें तिहाड़ जेल में फांसी के लिए 22 जनवरी सुबह 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। इस हिसाब से अब दोषियों के पास 7 दिन ही बचे हैं।

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