Saturday, 7th June 2025

फैसला / दोस्त को बंधक बनाकर किशोरी से गैंगरेप करने वाले 5 लोगों को आजीवन कारावास

Fri, Jan 3, 2020 12:17 AM

 

  • अक्टूबर 2018 में मेला देखने गई किशोरी को राजपुर रोड से कार सवार 7 युवकों ने किया था अगवा
  • कोर्ट ने 14 माह में सुनाया फैसला, 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, दो आरोपी अभी भी हैं फरार 

 

रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 16 वर्षीया किशोरी को अगवा कर उसके दोस्त के ही सामने गैंगरेप करने वाले पांच युवकों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दो आरोपी अभी भी फरार हैं। किशाेरी अक्टूबर 2018 में मेला देखने के दौरान अपने दोस्त के साथ राजपुर रोड पर घूम रही थी। इसी दौरान कार सवार युवकों ने उसे अगवा कर लिया और दोस्त को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 

मारपीट कर युवकों ने समिति के पास चलने को कहा और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। 

  1.  

    विशेष लोक अभियोजक एके श्रीवास्तव ने बताया कि 24 अक्टूबर 2018 को 16 वर्षीय किशोरी अपनी बहन और गांव के लोगों के साथ पिकअप से मेला देखने ग्राम राजपुर गई थी। वहां फुलीकुंडा निवासी मीनकेतन राठिया के साथ किशोरी घूम रही थी। रात करीब 3 बजे दोनों राजपुर चौक से आगे पैदल जा रहे थे। तभी सफेद रंग की कार से पहुंचे राजेन्द्र कुमार, ललित सिदार, सुनील गुप्ता, खीर मोहन पैकरा, गिरधारी पैकरा, हेमंत और सतीश बेहरा ने मारपीट कर समिति वालों के पास चलने की बात कही। 

     

  2.  

    इसके बाद कार में बिठाकर सभी युवक दोनों को जंगल की ओर से ले गए। वहां मीनकेतन को बंधक बनाकर युवकों ने किशोरी से गैंगरेप किया। इस मामले में लैलूंगा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान कुमार, ललित सिदार, सुनील गुप्ता, खीर मोहन पैकरा की पहचान की गई। इसके दो दिनों बाद गिरधारी पैकरा काे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई। एट्रोसिटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी ने फैसला सुनाया और पकड़े गए पांच दोषियोंं को सजा सुनाई। इस मामले में हेमंत और सतीश बेहरा अभी भी फरार हैं। 

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery