Saturday, 7th June 2025

बिलासपुर / लुंगी, बरमुड़ा और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए तक जुर्माना, महिलाओं को भी पहनने होंगे जूते

Tue, Dec 31, 2019 8:28 PM

 

  • ट्रैफिक का नया रूल : यातायात पुलिस ने नजर रखने सभी जोन प्रभारियों को जारी किया दिशा-निर्देश 
  • राज्य सरकार ने नए नियमों से चालान पर लगाई है रोक, अधिकारी बोले-नियम पुराना, चालान कोर्ट भेेजेंगे

 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब बरमुड़ा, शॉर्ट्स, लुंगी और चप्पल पहनकर गियर वाली गाड़ी चलाना अब भारी पड़ सकता है। अगर आप इन सबका शौक रखते हैं तो वाहन चलाते समय इससे दूर रहें। अगर पकड़े गए ताे  2 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने चारों जाेन प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए मोटरव्हीकल एक्ट में इस नियम का प्रावधान किया गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में नए नियमों से चालान वसूलने पर रोक है। ऐसे में पुलिस अधिकारी चालान को कोर्ट भेज रहे हैं। 

ये नियम पहले से लागू हैं, लेकिन सख्ती से इनकी पालना नहीं हुई : एएसपी ट्रैफिक

  1.  

    दोपहिया से लेकर चारपहिया तक कोई भी गियर वाली गाड़ी चलाते समय अब सभी को दस्तावेजों के साथ-साथ अपने पहनावे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के जारी निर्देश के अनुसार बरमुड़ा, शार्ट, लुंगी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं ट्रक ड्राइवरों की पसंदीदा पोशाक लुंगी है। लुंगी पहनकर ट्रक चलाने में  आराम महसूस करते हैं, पर अब इसके चक्कर में उन्हें भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत ड्राइवरों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। 

     

  2.  

    नियमों का उल्लंघन जुर्माना
    चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर 1000 रुपए 
    दोबारा पकड़े जाने पर कम से कम 15 दिन की जेल
    कार या अन्य वाहन की गलत पार्किंग पर 5000 रुपए
    एंबुलेंस व दमकल जैसे आपातकाली वाहनों काे रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए तक

     

  3.  

    कई लोग बरमुड़ा व शार्ट पहनकर दुपहिया वाहन लेकर घर से निकलते हैं। अधिकांश चप्पल या सैंडिल पहनकर गाड़ी चलाते हैं और इनमें महिलाएं सर्वाधिक होती हैं। गाड़ी चलाते समय महिलाओं को भी अब सैंडिल की जगह जूते पहनने होंगे। नया मोटरव्हीकल कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है। बिलासपुर में भी इसका पालन शुरू होने वाला है। ट्रैफिक एएसपी रोहित बघेल के अनुसार हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के खिलाफ है। नियम पहले से लागू हैं, लेकिन सख्ती से इनकी पालना नहीं कराई गई। अब गाड़ी चलाने वालों के लिए विशेष ड्रेस कोड होगा।

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery