जशपुर. छत्तीसगढ़ समेत देशभर में बहुत सी सेवाओं के नियमों में केंद्र सरकार बदलाव करने जा रही है। नए साल के पहले लोगों को कई जरूरी काम हर हाल में करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कई तरह की परेशानियां होगी। इस बार यह भी कहा गया है कि जिन सेवाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख तय की गई है उसे किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। नया साल के पहले दिन से ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंश्योरेंस, एटीएम, आयकर, जीएसटी समेत सुविधाओं का फायदा लेने के लिए नए नियमों के अनुसार ही काम करना होगा।
आधार और पैन नंबर लिंक कराना अनिवार्य
जिन लोगों के पास आधार और पैन कार्ड है उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर तक दोनों को लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड नंबर रद्द कर दिया जाएगा। पैन नंबर रद्द होता है तो आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। पैन नंबर रद्द होने पर लोग किसी भी कंपनी या शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। बैंकों से लोन नहीं मिलेगा और न ही नए खाते खोल सकेंगे। नई कंपनी नहीं बनेगी और न ही किसी फाइनेंशियल काम में हिस्सेदारी कर पाएंगे। यह आधार की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
बिना माइक्रो चिप वाले कार्ड होंगे बेकार
खबरों की मानें तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास बिना माइक्रो चिप वाले एसबीआई के एटीएम कार्ड हैं वे 1 जनवरी से खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएंगे। यानी बिना मैग्नेटिक स्ट्रिप और ईएमवी चिप वाले एटीएम कार्ड काम ही नहीं करेंगे। इसलिए जिन लोगों के पास भी ऐसे एटीएम कार्ड नहीं है उन्हें 31 दिसंबर के पहले बदलवाना होगा। ऐसा नहीं किया बिना माइक्रो चिप वाले डेबिट-क्रेडिट एटीएम कार्ड से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। एटीएम से रकम भी नहीं निकलेगी।
हालमार्क के बिना गहनों की बिक्री नहीं
नियमों में बदलाव का असर नए साल से सराफा बाजार पर भी होगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी से गहनों में हालमार्किंग अनिवार्य है। यानी सराफा कारोबारी बिना हालमार्किंग के जेवर नहीं बेच पाएंगे। इस नियम का रायपुर में विरोध भी किया गया, लेकिन अब यह नियम लागू कर दिया गया है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि राजधानी में हालमार्किंग करने वाले संस्थान बेहद कम है।
इंकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो जुर्माना
अभी तक इंकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उन्हें 31 दिसंबर तक यह काम करना होगा। ऐसा नहीं किया तो जुर्माने की रकम दोगुना हो जाएगी। 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो जुर्माने की रकम 5000 होगी, लेकिन 1 जनवरी से यही जुर्माना बढ़कर 10 हजार हो जाएगा। सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी से संबंधित विवाद है तो सबका विश्वास स्कीम लेकर सुलझा लें।
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