Tuesday, 10th June 2025

मप्र / तवा में अवैध खनन; ठेकेदार पर ‌280 करोड़ का जुर्माना

Sun, Dec 29, 2019 7:09 PM

 

  • रेत माफिया पर जुर्माने से प्रहार, इसमें 140 करोड़ रु. जुर्माना है, अन्य 140 करोड़ क्षतिपूर्ति के

 

होशंगाबाद  . तवा नदी क्षेत्र से रेत के अवैध खनन करने वाले ठेकेदार पर होशंगाबाद एडीएम केडी त्रिपाठी ने 280 करोड़ रु. का बड़ा जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना निमसाड़िया रेत खदान के ठेकेदार हाेशंगाबाद निवासी संतोषराज पर लगा है। 30 दिन में राशि नहीं भरने पर चल-अचल संपत्तियों की कुर्की के अादेश दिए हैं। पिछले साल कई खदानों के आसपास अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की थी।

इस दाैरान निमसाड़िया में द्विवेदी द्वारा नपती क्षेत्र में 2 लाख 33 हजार घन मीटर पर अवैध खनन करना पाया गया। एडीएम के अनुसार, अवैध रूप से खनन की गई रेत की राॅयल्टी दो करोड़ 33 लाख रु. होती है। इस आधार पर राॅयल्टी का न्यूनतम 60 गुना यानी 140 करोड़ रुपए जुर्माना किया है, इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने के आदेश दिए गए हैं। 

एडीएम काेर्ट का फैसला

पूरे जिले की खदान ही 217 करोड़ रु. में गई है
प्रशासन ने खनन माफिया पर जो 280 करोड़ रु. जुर्माना किया है, वह कितना भारी है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि इस बार पूरे जिले की रेत खदान का ठेका ही 217 करोड़ रु. में गया है। 

हमारे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाया
इतना बड़ा खनन अवैध तरीके से हम कर लेते तो पहले ही प्रशासन कार्रवाई कर देता। आज क्या फैसला अाया, यह जानकारी नहीं है, हमारे खिलाफ साजिश करके गलत तरीके से प्रकरण बनाया गया था। 
-मनीष राज, निमसाड़िया खदान मैनेजर

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