Tuesday, 10th June 2025

जम्मू-कश्मीर / नाबालिग हिरासत में नहीं रखे गए: 4 जजों की रिपोर्ट; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस पर भरोसा न करना गलत होगा

Sat, Dec 14, 2019 12:53 AM

 

  • याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान कश्मीर के नाबालिगों को जेलों में डाला गया
  • शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने जेलों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार की

 

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान नाबालिगों की हिरासत नहीं लिया गया। यह बात जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई है। शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर संतुष्ट नजर आया। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के 4 जजों ने सभी जेलों में दौरा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। कोर्ट अपने ही जजों पर भरोसा नहीं करेगा तो यह सहीं नहीं होगा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित संस्था में अपील की छूट दी

  1.  

    सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों की हिरासत को लेकर हाईकोर्ट को जांच के निर्देश दिए थे। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर अब भी उन्हें इस मामले में कोई शिकायत है तो उचित संस्था में अपील की जा सकती है।

     

  2. कोर्ट ने रिपोर्ट आने तक इंतजार करने के लिए कहा था

     

    याचिकाकर्ता एनाक्षी गांगुली की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी कोर्ट में पेश हुए। याचिका में दावा किया गया है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले कश्मीर के नाबालिगों को हिरासत में लेकर जेलों में डाल दिया गया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने को कहा था।

     

  3. 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया गया था

     

    केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान कई तरह के प्रतिबंध लागू किए थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। राज्य में इंटरनेट, मोबाइल, फोन सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। साथ ही बाहर से किसी नेता के जाने पर भी रोक थी।

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