हैदराबाद. तेलंगाना में वेटरनरी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के 4 आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, जांच और कार्रवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता एडवोकेट जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने कहा था कि इस मामले में पुलिस ने 2014 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया।
एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की 2014 की गाइडलाइंस
जया बच्चन और स्वाति मालीवाल पर कार्रवाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट में वकील एमएल शर्मा ने एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायालय की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए जया बच्चन और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ केस दायर किया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लिया था
एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार ही संज्ञान ले लिया था। तेलंगाना के एडवोकेट जनरल रात 8 बजे हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के सामने पेश हुए थे। उन्होंने बेंच को बताया कि आरोपियों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि वीडियो की सीडी या पेनड्राइव को महबूबनगर के मुख्य जिला जज को दिया जाए।
पुलिस का दावा- री-क्रिएशन के दौरान मारे गए आरोपी
तेलंगाना में वेटरनरी डॉक्टर से दुष्कर्म के चारों आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पुलिस ने बताया था कि री-क्रिएशन के दौरान आरोपियों ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए। यह एनकाउंटर उसी जगह हुआ था, जहां आरोपियों ने डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की थी।
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