Saturday, 19th July 2025

रायपुर / स्कूल में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से गिरी छात्रा, हालत गंभीर

Wed, Nov 13, 2019 10:36 PM

 

  • रेडियंट वे स्कूल की घटना, हादसे में कक्षा 4 में पढ़ने वाली 11 साल की कृर्तिषा बुरी तरह जख्मी हो गई
  • जिप रो पर लटकने के दौरान खुली थी क्लिप, दो मंजिल की ऊंचाई से गिरी, शिक्षा विभाग ने स्कूल को भेजा नोटिस

 

रायपुर. यहां स्कूल में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से एक बच्ची गिर गई। हादसे में बच्ची की हालत गंभीर है। उसे रायपुर एम्स के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। रेडियंट वे स्कूल में हादसा उस समय हुआ जब जिप रो (रस्सी पर लटकना) के दौरान क्लिप खुल गई और बच्ची दो मंजिल की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरी। घटना को लेकर बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने स्कूल को नोटिस जारी किया। वहीं, अभिभावकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। देर रात स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई।

बच्ची का पैर फ्रैक्चर, आई गंभीर चोटें

  1.  

    अभिभावकों ने बताया कि स्कूल ने 11 नंवबर की रात को बच्चों का नाइट कैंप करवाया था। जिप रोप वाली एक्टिविटी की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। रस्सी से नीचे उतरने के इसी स्टंट में सुरक्षा में घोर लापरवाही प्राचार्य और स्कूल संचालक के द्वारा बरती गई। इसी के चलते जिप रो की क्लिप खुल गई और कक्षा 4 में पढ़ने वाली 11 साल की कृर्तिषा त्रिवेदी करीब 30 फीट से जमीन पर गिरी। हादसे में उसका पैर फैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी व सिर में भी चोट लगी है। राजधानी के एम्स में आईसीयू में भर्ती है।

     

  2.  

    अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में ऐसी कंपनी को काम दिया गया, जिसके पास न तो एक्सपर्ट थे और न ही कोई सुरक्षा संसाधन। एडवेंचर गेम में जमीन पर न तो गद्दा बिछाया गया था और न ही नेट (जाली) लगाई गई थी। इसके लिए घटिया किस्म के पुराने रस्सी इस्तेमाल किए गए। सुरक्षा के लिए डबल सेफ्टी हुक भी नहीं लगाया गया था। जिसके कारण रस्सी टूट गई और बच्ची गिर गई।

     

  3. पहले भी हुए हादसे अब सरकार चलाए स्कूल

     

    अभिभावकों ने बताया कि  7 नवंबर को स्कूल के सामने कक्षा एक की बच्ची को एक स्कूटी ने ठोकर मार दी थी। कुछ दिनों पहले स्कूल में पंखा गिर गया था। स्कूल जाने के रास्ते में बच्ची का आटो पलट गई थी। पालक चाहते हैं कि इवेंट मैनेंजमेंट कंपनी के साथ प्राचार्य व डायरेक्टर के धारा 304 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए। इससे पहले भी दर्जनों मामलों में स्कूल की शिकायत की गई है लिहाजा राज्य शासन स्कूल का संचालन अपने हाथ में ले।

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