Tuesday, 10th June 2025

मप्र / 7.28 करोड़ का कर्ज था, कलेक्टर दे चुके थे कुर्की करने का आदेश

Tue, Oct 22, 2019 5:07 PM

 

  • इंदौर के गाेल्डन गेट होटल में आग, केवल जमीन की कीमत रह गई

 

 इंदौर  . सोमवार काे आग से जला इंदौर का गोल्डन गेट होटल लगातार घाटे में चल रहा था, हालत यह हो गई थी कि बैंक ने 7 करोड़ 28 लाख 17 हजार 775 रुपए की वसूली निकाली हुई थी। यह राशि नहीं चुकाने के चलते मुंबई की वित्तीय कंपनी कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड ने होटल पर कब्जे की सूचना जारी कर कलेक्टर (डीएम) कोर्ट में इस होटल को कुर्क करने की मंजूरी के लिए होटल प्रबंधन चंद्रशेखर सिंह, प्रभा सिंह और ठाकुर सरदार सिंह के खिलाफ केस भी दायर किया था। इस केस पर सुनवाई के बाद करीब सवा माह पहले ही डीएम कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए थे। इसमें संबंधित एसडीएम को होटल का कब्जा बैंक को सौंपने के आदेश दिए थे। बताया जा रहा है कि इस आदेश के खिलाफ होटल प्रबंधन ने डीआरटी में अपील की हुई है, जिसके चलते कुर्की रुकी हुई है।

...और मुश्किल में आ गया होटल प्रबंधन

जानकारोें के अनुसार आग में जलने के बाद बंधक संपत्ति में अब निर्माण की कोई कीमत नहीं मिलेगी, अब केवल जमीन की कीमत रह गई है। यानी होटल बेचकर भी बैंक प्रबंधन को लोन की पूरी वसूली नहीं होगी, इसके चलते बैंक अपनी वसूली के लिए अन्य कदम भी उठा सकता है। वहीं यदि प्रबंधन को होटल के जलने पर किसी तरह का मुआवजा मिलता है तो संपत्ति बंधक होने के चलते इस पर पहला अधिकार भी बैंक प्रबंधन का होगा।

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery