भोपाल . राज्य सरकार जापान सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के निवेशकों के लिए पीथमपुर में आरक्षित 178 एकड़ जमीन वापस लेने जा रही है। यह जमीन निवेशकों को मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र के लिए दी जाएगी। मैग्नीफिसेंट समिट से पहले लिए जा रहे इस फैसले पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। यह जमीन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जापान व अन्य देशों के लिए आरक्षित की थी। बैठक में युवा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट-अप नीति 2019 पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कैबिनेट में चार अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
25 करोड़ के निवेश पर बिना टेंडर उत्खनन की अनुमति : खनिज आधारित उद्योगों में 25 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले निवेशकों को टेंडर प्रक्रिया से छूट मिलेगी। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगा। इसके लिए निवेशक को उद्योग लगाने पर सिर्फ उत्खनन होने वाले खनिज की रायल्टी ही जमा करना होगा। यदि निजी जमीन में कोई खनिज है और उसे भू-स्वामि निकालना चाहता है तो उसे 15 प्रतिशत ज्यादा रायल्टी जमा करने पर खनिज के उत्खनन का अधिकार मिल जाएगा। खनिज विभाग यह प्रावधान भारी खनिज की श्रेणी से हटाए गए 31 गौण खनिजों के खनन में करने जा रही है। उद्योग लगाने में दो साल की देरी होने पर 2 करोड़ रुपए की जमा कराई गई बैंक गारंटी की राशि राजसात कर ली जाएगी। इसलिए निवेशक को दो साल में उद्योग लगाना जरूरी होगा।
इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर
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