शैलेंद्र चौहान | भोपाल . राज्य सरकार ने मैग्नीफिसेंट एमपी समिट के पहले निवेशकों को निवेश में सहूलियत देने का खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए मप्र राज्य औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग औद्योगिक नीति के चार साल पुराने नियमों में बदलाव कर रहा है। ये बदलाव मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 कहलाएंगे, जो औद्योगिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल एजुकेशनल जोन में लागू रहेंगे। इससे उद्योगों के लिए जमीन आवंटन पर प्रीमियम की गणना में 50 से 75% छूट मिलेगी।
10 से 100 करोड़ रु. के निवेश पर 10 हैक्टेयर तो 500 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 40 हैक्टेयर जमीन आधी कीमत (50% छूट) में मिलेगी। निवेशक मैग्नीफिसेंट समिट के बाद धरातल पर तेजी से काम शुरू कर सकें, इसके लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीआईडीसी) के पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम से सारी मंजूरी मिलेगी। जमीन आवंटन सात दिन में होगा। नए नियम 14 या 15 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद लागू हो जाएंगे।
ऐसे समझें... जमीन की कीमत में छूट के दो स्लैब
अविकसित जमीन के आवंटन पर छूट
पूंजी निवेश जमीन क्षेत्रफल
10 से 100 करोड़ रु. 10 हैक्टेयर
100 से 500 करोड़ 20 हैक्टेयर
500 करोड़ से ज्यादा 40 हैक्टेयर
स्पेशल इकोनॉमिक व एजुकेशन जोन पर
जमीन क्षेत्रफल मूल्य में छूट
1 हैक्टेयर तक 75 प्रतिशत
1 हैक्टेयर से ज्यादा 50 प्रतिशत
(छूट जमीन की कीमतों में)
प्रमुख बदलाव : जमीन का पट्टा 99 साल का रहेगा
ये भी खास : उद्योग शुरू करने के लिए छूट के तीन स्लैब होंगे
नए नियमों के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेंगे
मैग्नीफिसेंट एमपी के लिए मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 लाए जाएंगे। इनकी कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी।
-डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
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