Tuesday, 29th July 2025

कॉरपोरेट टैक्स / वित्त मंत्री ने कहा- घरेलू कंपनियों के लिए टैक्स घटाकर 22% किया जाएगा

Fri, Sep 20, 2019 5:39 PM

 

  • नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी
  • शेयरों की बिक्री से कैपिटल गेन पर सरचार्ज बढ़ोतरी का फैसला वापस
  • सरकार को सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी
  • वित्त मंत्री की घोषणाओं से बाद सेंसेक्स में 850 अंक की तेजी आई

 

गोवा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं। गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अध्यादेश के जरिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया जाएगा। घरेलू कंपनियां अगर अन्य कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें 22% टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.17% होगी। कंपनियां अगर अभी छूट ले रही हैं तो वे टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेंगी।अध्यादेश के जरिए ये बदलाव लागू किए जाएंगे।

सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 17.01% होगी। उन्हें भी अन्य कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा।

शेयरों की बिक्री से कैपिटल गेन पर सरचार्ज बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। बजट में इसका ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स घटाने और अन्य घोषणाओं को लागू करने से सालाना 1.45 लाख करोड़ की राजस्व हानि होगी।

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery