संजय गुप्ता | इंदौर . सालभर में दो करोड़ रु. तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों (छोटे कारोबारी) के लिए जीएसटी का सालाना रिटर्न खत्म करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। हालांकि इस पर मप्र सहित अन्य राज्यों को आपत्ति है। दो दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी पर केंद्रीय लॉ रिव्यू कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सालाना रिटर्न फॉर्म को छोटे कारोबारियों के लिए खत्म करने की बात रखी गई। इससे देश में जीएसटी में रजिस्टर्ड 1.20 करोड़ कारोबारियों में से 80 लाख से ज्यादा को लाभ होगा। इसमें मप्र में रजिस्टर्ड चार लाख में से तीन लाख कारोबारियों को राहत मिलेगी।
11 माह के लिए बढ़ चुकी है समय सीमा : यह रिटर्न 9, 9 ए व 9सी एक जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान हुए कारोबार के लिए भरा जाना है। इसे भरने की पहली अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2018 थी, जिसे पांच बार बढ़ाते हुए अब 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है। इसके बाद भी कारोबारी इसे भर नहीं पा रहे हैं।
मप्र की आपत्ति : प्रदेश सरकार का मानना है कि इससे गलत पंरपरा बनेगी। सरकार को लगता है कि यह रिटर्न फाॅर्म जटिल है तो इसे लाने की जरूरत नहीं थी और अब लागू कर दिया है तो कोशिश करें कि इसे एकदम सरल रूप में लागू कर दिया जाए।
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