Monday, 26th May 2025

छत्तीसगढ़ / नगद दो, नहीं तो कोर्ट जाकर नए नियम से कटवाओ चालान

Wed, Sep 11, 2019 9:39 PM

 

  • सरकार के आदेश से ट्रैफिक पुलिस का कोई वास्ता नहीं, वसूली के नए तरीके 
  • मौके पर जिनसे वसूली की रकम नहीं मिलती उन्हें पुलिस भेज रही है कोर्ट

 

बिलासपुर. नया ट्रैफिक कानून छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है, इसके बाद भी लोगों को भारी भरकम जुर्माना पटाना पड़ रहा है। पुलिस ने इसके लिए नया तरीका अपना लिया है। जिनसे मौके पर वसूली की रकम नहीं मिलती उन्हें कोर्ट भेजा रहा है। कोर्ट में नए कानून के तहत कार्रवाई रही है। एक सितंबर से देशभर में नया ट्रैफिक नियम लागू किया जा चुका है। विधि व न्याय मंत्रालय ने मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन किया है। 

नए नियम में सजा और जुर्माने में 50 से 60 फीसदी की वृद्धि

  1.  

    नए नियम के मुताबिक सजा और जुर्माने में 50 से 60 फीसदी की वृद्धि की गई है। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि यदि कानून का पालन करने वाले अधिकारी गलती करेंगे तो उन पर दोहरी सजा या जुर्माना किया जाएगा। भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान होने के कारण प्रदेश सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया है पर कोर्ट में चालान का नया कानून अपडेट हो चुका है। यहां चालान नए नियम के अनुसार ही कटेगा। 

     

  2.  

    बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस सरकार के आदेश को मानने का ढोंग कर रही है। पुलिस कमाई व वाहन चालकों से वसूली का दूसरा तरीका अपना रही है इसके कारण लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है। चौक चौराहों पर पुलिस अभी भी बिना रसीद के चालान काट रही है। वाहन चालकों से नए कानून का भय दिखाकर मनमाना जुर्माना वसूला जा रहा है। कोई विरोध कर रहा है तो उसे कोर्ट का रास्ता दिखाया जा रहा है। 

     

  3. केस-1 : हेलमेट के लिए पांच हजार मांगे-बिना रसीद 300 रुपए देकर छूटा

     

    तिफरा निवासी रामप्रकाश साहू का तिफरा चौक के पास ही चालान कटा। उसने बताया कि वह हेलमेट नहीं पहना हुआ था। पुलिस ने उससे 5 हजार रुपए मांगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर वह घबरा गया। इसके बाद वह 300 रुपए पुलिस को दिया फिर उसे छोड़ा गया। चालान की रसीद नहीं दी गई।

     

  4. केस-2 :बीमा नहीं होेने पर एक हजार देने पड़े चालान मांगा तो कोर्ट भेजने की धमकी

     

    सरकंडा मोपका निवासी राकेश झा ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार को छोड़ने नूतन चौक गए थे। लौटते समय अजाक थाना के पास ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बीमा नहीं होने पर 1000 रुपए वसूल लिए। रसीद नहीं दी। मांगने पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा दिया। कहा-कोर्ट भेज दूंगा।

     

  5. केस-3 :जब स्कूल जा रहे टीचर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मढ़ दिया आराेप

     

    तिफरा ओवरब्रिज के पास दो दिन पहले उसलापुर निवासी स्कूल टीचर को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। गाड़ी के कागजात मांगे। उनके पास सबकुछ था पर आरसीबुक घर पर भूल गए थे। पुलिस ने उसपर भी शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप मढ़ दिया। उन्हें कोर्ट भेजने की धमकी दी गई। टीचर सन्न रह गए। पुलिस के पास कोई यंत्र नहीं थे। स्कूल जाने में देर हो रही थी। 200 रुपए देकर किसी तरह पिंड छुड़ाया।

     

  6.  

    अब ये जुर्माना देना पड़ेगा

    • सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 300 रुपए जुर्माना देना होता था, नया जुर्माना 1000 रुपए होगा।
    • इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पहले फाइन नहीं लगता था पर अब 10000 रुपए वसूले जाएंगे।
    • लाइसेंस रद्द होने पर ड्राइविंग करने वालों को पहले 500 रुपए देने होते थे अब यह 10000 रुपए देने होंगे।
    • नाबालिगों की गलती पर पैरेंट्स को जिम्मेदार माना जाएगा और 25000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

     

  7. दुर्घटनाएं रोकने के लिए चालान जरूरी-एसपी

     

    कार्रवाई सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का ही किया जा रहा है। इसकी वजह आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में नशे का प्रमुख कारण रहा है। पहले भी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का चालान कोर्ट से ही कटता था। बाकी लाेगों से रकम वसूला नहीं जा रहा है।

    प्रशांत अग्रवाल, एसपी

     

  8. स्वाइप मशीन नहीं इसलिए नगदी पर ध्यान- एएसपी

     

    पुराने नियमों के तहत लोगों से चालान काटा जा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक थाने के तीन टीआई,दो डीएसपी व एक एएसपी सहित 6 अधिकारी अधिकृत हैं। उनका कहना है कि अभी उनके पास पर्याप्त स्वाइप मशीन नहीं है इसलिए कैश लिए जा रहे हैं।

    रोहित बघेल, एएसपी

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