बिलासपुर | पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी ने नियमित जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया है। उनकी जमानत अर्जी पेंड्रा रोड के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने खारिज कर दी थी। भाजपा की समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश कर बताया था कि चुनाव में अमित जोगी के अलग-अलग जन्म तिथि के दस्तावेज सामने आए थे।
विधानसभा चुनाव लड़ने के समय 28 दिसंबर 2013 को उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए खुद के दस्तखत के साथ पटवारी के पास प्रतिवेदन जमा किया। पटवारी प्रतिवेदन में उन्होंने जन्मस्थान कॉलम में गौरेला ब्लॉक का सारबहरा गांव बताया। इसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 7 अगस्त, 1978 बताई। वहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि उनका जन्म अमेरिका के डलास टेक्सॉस में हुआ था। वह पैदा होने के बाद से अमरीका के नागरिक रहे।
2001 में अमित ने भारत सरकार से यहां की नागरिकता मांगी, इसमें जन्मतिथि 7 अगस्त 1977 बताई। वहीं, एक जन्म प्रमाण पत्र इंदौर से भी जारी होने की जानकारी दी गई। समीरा की याचिका करीब 31 जनवरी 2019 को खारिज कर दी गई थी। समीरा ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर गलत जानकारी व शपथ पत्र देने का आरोप लगाते हुए गौरेला थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया था। सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अमित जोगी ने एडवोकेट विवेक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत कर दी है। बुधवार या गुरुवार को इस पर सुनवाई होने की संभावना है।
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