बिलासपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जाेगी के खिलाफ गौरेला थाने में केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में हुई है, आवेदन मरवाही विधानसभा की पूर्व विधायक प्रत्याशी व जिला पंचायत सदस्य समीरा पैकरा ने दिया। पैकरा ने तत्कालीन तहसीलदार पतरस तिर्की के उस शपथ पत्र के आधार पर केस दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है- जोगी का प्रमाण-पत्र उन्होंने कभी जारी नहीं किया। इसलिए पत्र में उनके जो हस्ताक्षर हैं वे फर्जी हैं।
अजीत जोगी ने छल किया: पैकरा
पैकरा ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने फर्जी प्रमाण-पत्र का लाभ लेकर छल किया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार अजीत कुमार जोगी पिता स्व. काशी प्रसाद जोगी जो कि वर्तमान में आरक्षित जनजाति के लिए मरवाही विधानसभा से विधायक हैं। यह जानते हुए कि वे अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं हैं, उन्होंने राजनीतिक एवं अन्य लाभ अनुचित रूप से लेने के लिए खुद को अनुसूचित जन जाति का बताकर गलत नीयत से सन 1967-68 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र तहसील पेंड्रारोड से बनवाया। उस प्रमाण पत्र के सहारे मरवाही विधानसभा से लड़े और जीते साथ ही शासन से अनुचित पद व अन्य लाभ प्राप्त किए।
झूठा है जाति प्रमाणपत्र
पैकरा ने कहा- इस जाति प्रमाण पत्र के बारे में तत्कालीन नायब तहसीलदार पतरस तिर्की ने अपने शपथ पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है और न ही ऐसा कोई जाति प्रमाण पत्र अजीत प्रमोद जोगी के नाम से बनाया गया है। जाति प्रमाण पत्र झूठा है। समीरा ने उसकी मूल कॉपी भी पेश की है। पुलिस ने इस मामले में अजीत जोगी के खिलाफ धारा 420, 467, 471 के तहत केस दर्ज किया गया है। एएसपी गौरेला प्रतिभा तिवारी ने बताया कि समीरा पैकरा की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हमने पतरस तिर्की के खिलाफ केस दर्ज कराया है
यह एफआईआर शून्य है, क्योंकि 2002 में इसी तिर्की ने मेरे पक्ष में हाईकोर्ट और शहडोल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने शपथ पत्र दिया था। इस बार तिर्की ने झूठा शपथ पत्र दिया है, इसके खिलाफ मेरे वकील ने पेंड्रारोड में केस दर्ज कराया है।' -अजीत जोगी
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