नई दिल्ली. साेशल मीडिया अकाउंट काे आधार से लिंक करने के संबंध में देश के विभिन्न हाईकाेर्ट में चल रहे मुकदमाें काे सुप्रीम काेर्ट में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर सुप्रीम काेर्ट सुनवाई के लिए तैयार हाे गया है। उसने मंगलवार काे केंद्र सरकार, गूगल, वॉट्सऐप, ट्विटर, यू-ट्यूब और अन्य काे नाेटिस जारी कर 13 सितंबर तक जवाब मांगा है।
जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बाेस की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। मद्रास, बांबे और मध्यप्रदेश हाई काेर्ट से सुप्रीम काेर्ट में मुकदमे स्थानांतरित करने की मांग की गई है। बेंच ने मद्रास हाईकाेर्ट में चल रहे दाे मुकदमाें में सुनवाई जारी रखने काे कहा है, लेकिन इसमें अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इन दाेनाें मुकदमाें में यूजर्स की साेशल मीडिया प्राेफाइल काे आधार से लिंक करने की मांग की कई है।
फेसबुक तमिलनाडु सरकार के इस सुझाव का विरोध कर रहा है
तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को बेंच से कहा था कि फर्जी खबरों के प्रसार, मानहानि, अश्लील, राष्ट्र विरोधी और आतंकवाद से संबंधित सामग्री के प्रवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को उसके उपयोगकर्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की जरूरत है। फेसबुक तमिलनाडु सरकार के इस सुझाव का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि 12-अंकों की आधार संख्या को साझा करने से यूजर की गोपनीयता नीति का उल्लंघन होगा। फेसबुक ने कहा कि वह तीसरे पक्ष के साथ आधार संख्या को साझा नहीं कर सकता है, क्योंकि वाॅट्सएप के संदेश को कोई और नहीं देख सकता है और यहां तक कि उसकी भी पहुंच नहीं है।
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