Sunday, 25th May 2025

निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी छूट

Mon, Jul 15, 2019 6:12 PM

 

  • चार महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव, अक्टूबर-नवंबर में लग सकती है आचार संहिता

 

रायपुर . बिजली बिल हाफ की तरह राजधानी के लोगों को जल्द ही प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी छूट का फायदा मिल सकता है। चार महीने बाद नगरीय निकाय चुनाव है। अक्टूबर-नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी। राज्य सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि इससे पहले ही टैक्स में छूट को लागू कर दिया जाए। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में इसकी घोषणा कर ही चुकी है। 


बिजली बिल हाफ की घोषणा ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ी लीड दिलाई थी। दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में टैक्स में 50 फीसदी छूट को लागू करने से पार्टी को बड़ा एज मिलेगा। पिछले दिनों महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने नगरीय प्रशासन मंत्री से मिलकर इसे लागू करने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता के आसपास इसे लागू किया जा सकता है।

इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। निगम चुनाव में मुद्दा लोगों की सुविधाएं और टैक्स बचत ही होता है। पूर्व सरकार ने टैक्स में 50 फीसदी वृद्धि लागू की थी। इसका जमकर विरोध हुआ था। विरोध की वजह से वृद्धि वापस लेनी पड़ गई थी। इसलिए सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि इसमें पीछे हटने से निकाय चुनाव में लोगों की नाराजगी मोल लेना है। महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव डहरिया ने आश्वासन दिया है कि 50 फीसदी छूट इसी साल  लागू कर दी जाएगी। 
 

20 करोड़ का पड़ेगा भार : निगम को संपत्तिकर के रूप में करीब 40 करोड़ मिलते हैं। इसपर 50 फीसदी छूट लागू होने से निगम को करीब 20 करोड़ का भार पड़ेगा। अफसरों का कहना है कि टैक्स में छूट की घोषणा सरकार की ओर से होगी। लिहाजा यह राशि शासन से निगम को मिल जाएगी। इस स्थिति में निगम को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। बिजली बिल में भी छूट की राशि सरकार बिजली कंपनी को दे रही है। 


फायदे को ऐसे समझें  : छूट का फायदा सिर्फ संपत्तिकर में मिलेगा। टैक्स में सबसे पहले संपत्ति कर फिर समेकित कर, जल शुल्क, अतिरिक्त जलकर तथा अंत में शिक्षा उपकर लिया जाता है। टैक्स का फायदा सबसे पहले संपत्तिकर में मिलेगा। गणना के आधार पर किसी व्यक्ति का संपत्तिकर जितना आता है वह उसका आधा छूट मान सकता है। जैसे संपत्तिकर 500 है तो छूट ढाई सौ, 1000 है तो पांच सौ इत्यादि। छूट के लिए जलकर, समेकित कर व अन्य किसी मद को शामिल नहीं किया जाएगा। 

नगरीय प्रशासन मंत्री से मिलकर टैक्स में छूट व रायपुर निगम को अन्य सुविधाएं देने की मांग की गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि छूट का लाभ इस साल लोगों को मिल जाएगा। - प्रमोद दुबे, महापौर रायपुर

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