रायपुर. सुप्रीम कोर्ट ने बीजापुर के एडसमेटा कांड की जांच छत्तीसगढ़ के बाहर की एजेंसी से कराने के आदेश दिए हैं। डीपी चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। जस्टिस नागेश्लर राव और केबी शाह की बेंच में यह सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि दक्षिण बस्तर के एडसमेटा गांव के पास वर्ष 2013 में 17-18 मई की रात को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी में तीन बच्चों और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के एक जवान समेत आठ ग्रामीणों की जान चली गई थी। ग्रामीणों का कहना था कि वे सभी देवगुडी में बीज त्यौहार मनाने के लिए इकठ्ठा हुए थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और निरोधो को दौड़ा दौड़ा कर मारा। कर्मा पाडू ,कर्मा गुड्डू, कर्मा जोगा, कर्मा बदरू, कर्मा शम्भू , कर्मा मासा, पूनम लाकु, पूनम सोलू की मौत हो गई। इसके अलावा ,छोटू ,कर्मा छन्नू , पूनम शम्भु और करा मायलु घायल हुए थे।
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