इंदौर. मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ द्वारा आयकर छापे के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता पीयूष पाराशर ने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से संशोधित याचिका का केंद्र द्वारा कोई विरोध ना होने के कारण कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने आए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल आनंद जैन को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी कक्कड द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर 11 अप्रैल 2019 को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कक्कड की ओर से पैरवी की थी। लगभग साढ़े चार घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 अप्रैल 2019 तक याचिका में संशोधन करने की अनुमति प्रदान दी थी।
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