Friday, 12th September 2025

मप्र / पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में अब 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी

Mon, Mar 11, 2019 4:40 PM

 

  • एक अप्रैल से आसान होगा पुराना घर खरीदना-बेचना
  • पुराने शहर में तीन साल से नहीं हो रही थी रजिस्ट्री, वहां भी फायदा

अजय वर्मा,  भोपाल . अब पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी। पंजीयन विभाग एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अभी 20 साल से ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी की निर्माण लागत पर 10 फीसदी और 50 साल से अधिक पुरानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 20 फीसदी छूट मिलती थी।

विभाग के अफसरों ने बताया कि 10 से 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी की खरीदी पर अभी छूट का प्रावधान नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था में पहली बार इसे जोड़ा गया है। इससे पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने वाले नए खरीदारों और पुराने शहर में तीन साल से जिन इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उन्हें भी अब मकान बेचने में आसानी होगी।

खेती की जमीन पर 400 वर्ग मीटर तक आवासीय प्लॉट के रेट : कृषि भूमि की खरीद पर कम स्टाम्प शुल्क देना होगा। विभाग ने 1 हजार वर्ग मीटर के स्लैब को तीन हिस्सों में बांट दिया है। क्रेडाई के प्रवक्ता मनोज मीक ने बताया कि अभी कृषि भूमि की खरीद पर पहले 1 हजार वर्ग मीटर पर आवासीय प्लाॅट के रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती है।

इसके बाद के हिस्से पर उस क्षेत्र की वर्तमान गाइडलाइन के रेट हेक्टेयर के हिसाब से। कृषि भूमि के 1 हजार वर्गमीटर पर विकसित प्लाॅट के रेट आवासीय प्लाॅट की दर से लिए जाते थे। अब 400 वर्गमीटर तक के रेट लगेंगे।

ऐसे समझें... 20 लाख की प्रॉपर्टी पर 20600 रु. की बचत होगी : यदि आप 10 साल से ज्यादा पुरानी कोई ऐसी प्राॅपर्टी खरीदते हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। अब तक  इसकी रजिस्ट्री पर 10.3 प्रतिशत की दर से 2 लाख 6 हजार रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देना होती थी। लेकिन अब इस रजिस्ट्री के लिए इसका वैल्यूएशन 10 फीसदी कम यानी 18 लाख पर होगा। ऐसे में 18 लाख रुपए का 10.3 प्रतिशत यानी 1,85, 400 रुपए रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। यानी सीधे तौर पर 20,600 रुपए की बचत होगी।

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery