Sunday, 8th June 2025

मध्यप्रदेश / किसानों के खातों में आज से पहुंचेगी कर्जमाफी की राशि, 25 लाख से ज्यादा किसान चिन्हित

Fri, Feb 22, 2019 9:16 PM

 

  • सीएम रतलाम से करेंगे जय किसान फसल ऋण माफी योजना का शुभारंभ 
  • पहले चरण में रतलाम के 40 हज़ार 403 किसानों को 134 करोड़ से अधिक की ऋण राशि का भुगतान होगा 

भोपाल. प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लाभ का वितरण शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कमलनाथ रतलाम जिले के नामली से करेंगे। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में नौ राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। तहसीलवार लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 25.49 लाख है। इन्हें एक मार्च 2019 तक योजना के तहत राशि प्राप्त होगी।

योजना में किसानों के खाते में भुगतान की कार्यवाही के साथ ही सम्मान-पत्र देने का निर्णय भी लिया गया है। इसके लिए 25 फरवरी से दो मार्च तक 383 तहसीलों में सम्मेलन किए जाएंगे। पहले चरण में रतलाम जिले के 40 हज़ार 403 किसानों को 134 करोड़ से अधिक की ऋण राशि का भुगतान किया जाएगा। दो मार्च तक 25 लाख किसानों को कर्जमाफी की राशि उनके खाते में भेजने की तैयारी है। 

योजना में 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ा : योजना में 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ा गया है। इनके माध्यम से किसानों को लाभांवित किया जाएगा। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, इलाहबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेन्ट्रल एमपी ग्रामीण बैंक (आरआरबी), नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। इन बैंकों के संचालक मंडल के अनुमोदन से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। 

25 लाख से ज्यादा किसान चिन्हित 

  • योजना के अंतर्गत प्रदेश में तहसीलवार लाभांवित होने वाले चिन्हित किसानों की कुल संख्या 25 लाख 49 हजार 451 है। इन्हें एक मार्च 2019 तक योजना के तहत राशि प्राप्त हो जाएगी।
  • जय किसान ऋण माफी योजना में 22 फरवरी से पात्र किसानों के बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही के साथ ही किसानों को सम्मान पत्र देने का निर्णय भी लिया गया है।
  • प्रदेश में 25 फरवरी से एक मार्च तक 383 तहसीलों में सम्मेलन किये जाएंगे। सम्मेलन में चालू ऋण खाता धारक किसानों को कालातीत फसल ऋण माफी के प्रकरणों में ऋण माफी पत्र प्रदान किये जाएंगे।
  • जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित बैंक में योजना के प्रावधान के अनुसार राशि जमा कराई जाएगी। 

 

 

 

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