बिलासपुर. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अमन सिंह के वकील ने बिना किसी एफआईआर के एसआईटी गठन को नियम विरुद्ध करार देते हुए इस पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक एसआईटी जांच पर रोक लगा दी है। अमन सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस मामले में सरकार पहले ही उनको एनओसी दे दी है, उसकी दोबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जांच को निरस्त किया जाए। दरअसल अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में हुई शिकायत पर राज्य शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ईओडब्ल्यू के महानिदेशक को पीएमओ से प्राप्त शिकायत का हवाला देते हुए अमन सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिये गए हैं।
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