Saturday, 7th June 2025

सीबीआई विवाद / सुप्रीम कोर्ट अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार

Wed, Jan 16, 2019 8:44 PM

 

  • मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था- अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति अवैध
  • मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार चयन समिति ने 10 जनवरी को आलोक वर्मा सीबीआई चीफ के पद से हटाया
  • वर्मा को हटाने के बाद एम नागेश्वर राव को बनाया गया सीबीआई का अंतरिम प्रमुख

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट एम नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई प्रमुख बनाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। यह सुनवाई अगले सप्ताह होगी। एनजीओ कॉमन कॉज और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने यह याचिका लगाई है। सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति होने तक सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक राव को 10 जनवरी को अंतरिम प्रमुख का प्रभार सौंपा गया था।

याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की थी मांग

  1.  

    न्यूज एजेंसी के मुताबिक, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एनएल राव और जस्टिस एसके कौल की बेंच के सामने बुधवार को यह मामला रखा गया। 

     

  2.  

    याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने बेंच से इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा- शुक्रवार को तो सुनवाई बिल्कुल संभव नहीं है, यह अगले हफ्ते की जाएगी। 

     

  3.  

    इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति ने 10 जनवरी को आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ के पद से हटा दिया था। वर्मा पर भ्रष्टाचार और कर्तव्य की उपेक्षा के आरोप थे।

     

  4.  

    1979 की बैच के आईपीएस अफसर वर्मा को सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेस और होम गार्ड विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। हालांकि, उन्होंने सीबीआई चीफ के पद से हटाए जाने के अगले ही दिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वर्मा का सीबीआई में कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा था। 

     

  5.  

    वर्मा को पद से हटाने वाली समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के प्रतिनिधि के रूप में जस्टिस एके सिकरी थे।

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery