Dec 28, 2018, 07:42 PM IST
नई दिल्ली. पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस) एक्ट के तहत अब दोषी को मौत की सजा दी जा सकेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक- इस संशोधन से बाल शोषण के बढ़ रहे मामलों पर लगाम लग सकेगी।
कानून मंत्री ने कहा- एक्ट में नया संशोधन बच्चों के तनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, इससे बच्चों की सुरक्षा और गरिमा बनी रहेगी। संशोधन का मकसद बाल शोषण और उसकी सजा के बारे में स्पष्टता स्थापित करना है।
पॉक्सो एक्ट 2012 यौन उत्पीड़न और अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) के अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा- कानून की धारा-4, धारा-5, धारा-6, धारा-9, धारा-14, धारा-15 और धारा-42 में संशोधन किया जाएगा। सभी धाराओं में बाल शोषण के पहलुओं को समझाया गया है।
रविशंकर प्रसाद के मुताबिक- एक्ट की धारा-4, धारा-5 और धारा-6 में बदलाव कर मौत की सजा समेत कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा ताकि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। धारा-9 में संशोधन कर बच्चों को प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले यौन अपराधों से बचाने का प्रावधान किया गया है।
कानून मंत्री ने बताया- बाल पोर्नोग्राफी के खतरे को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा-14 और 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। इसे नष्ट करने या हटाने या बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
रिपोर्टिंग और अदालत में सबूत के रूप में पेश करने को छोड़कर अश्लील सामग्री को प्रचारित करने के लिए व्यक्ति को जेल या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। व्यावसायिक प्रयोजन के लिए बच्चे को शामिल करने वाले किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को संग्रहीत करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाया गया है।
इसी साल अप्रैल में सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा और 16 साल से कम उम्र की लड़की के रेप-मर्डर के दोषी को उम्रकैद का प्रावधान किया गया था।
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