Wednesday, 23rd July 2025

भोपाल / 6 साल की बेटी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले पिता को फांसी की सजा

Tue, Dec 25, 2018 7:27 PM

 

  • फैसले में लिखा- अफजल को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक मौत न हो जाए
  • पुलिस ने 8 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया था, इसी से पकड़ाया था अफजल

 

भोपाल . छह साल की अपनी ही मासूम बेटी के साथ ज्यादती कर उसकी गला घोटकर हत्या करने वाले पिता अफजल खान को विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने फांसी की सजा सुनाई है। उन्होंने अपने फैसले में कहा- ‘अफजल को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए।

 

पंखे पर लटका हुआ मिला था शव

  1.  

    अफजल ने न्यायाधीश को बताया कि उसे शक था कि बेटी उसकी नहीं है, इसीलिए उसकी हत्या की थी। घटना 15 मार्च 2017 को लालघाटी स्थित बरेला गांव की है। बच्ची का शव घर के एक पंखे पर लटका हुआ मिला  था।

     

     

  2. डीएनए टेस्ट से पकड़ाया था अफजल

     

    बच्ची की हत्या के बाद अफजल ने कोहेफिजा पुलिस को बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना दी। लेकिन डॉ. गीता रानी गुप्ता ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा किया कि मृतका के साथ ज्यादती हुई और उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने 8 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया था। बच्ची के कपड़ों पर लगे धब्बों का मिलान अफजल के डीएनए से होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया  था।

     

  3. इस साल 19 लोगों को फांसी की सजा

     

    साल 2018 में प्रदेश भर की अदालत में चल रहे आपराधिक मामलों में से 19 में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। भोपाल में सोमवार को सुनाए गए फैसले के पहले इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, रतलाम, मंदसौर, नरसिंहपुर, सागर, धार, दतिया जिलों में भी लैंगिक अपराधों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

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