मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 28 नवम्बर को होने वाले मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले यानी 26 नवम्बर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घण्टे पहले राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार को रोकने के स्पस्ट निर्देश है । इसमें राजनैतिक दल केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे । लाउडस्पीकर अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करते हुए सभी जिलों ने आज इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है
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