लंदन. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अपना लंदन वाला आलीशान बंगला बचाना मुश्किल हो गया है। यूके हाईकोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस के आवेदन के खिलाफ माल्या के वकीलों की ज्यादातर दलीलें खारिज कर दीं। स्विस बैंक यूबीएस ने पिछले महीने बंगले का कब्जा लेने के लिए यूके हाईकोर्ट में आवेदन किया था। माल्या ने इसके खिलाफ अपील की थी। इस मामले में अगली सुनवाई मई 2019 में होगी।
यूके के हाईकोर्ट ने यूबीएस की याचिका को उचित बताते हुए माल्या की दलीलें खारिज कर दीं। यूबीएस ने इस पर खुशी जताई है। जज ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं दिखता, जिसके आधार पर माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए अब और मौके दिए जाने चाहिए।
माल्या ने मार्च 2012 में बंगले को गिरवी रख यूबीएस से 195 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अपने परिवार के ट्रस्ट की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर्स के जरिए कर्ज लिया गया था। बैंक का कहना है कि बंगले की मॉर्गेज लोन अवधि गुजर जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।
पिछले साल 26 मार्च को मॉर्गेज लोन की अवधि पूरी हो गई। लेकिन, माल्या ने यूबीएस को पैसा नहीं चुकाया। इस वजह से यूबीएस बंगले को कब्जे में लेकर बेचना चाहता है।
विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का भी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। लोन नहीं चुकाने पर वह मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। वसूली और प्रत्यर्पण के लिए उसके खिलाफ भारत और लंदन की अदालतों में मामले चल रहे हैं
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