छत्तीसगढ़ / कोरबा के कलेक्टर की पत्नी मोबाइल फोन लेकर पहुंची पोलिंग बूथ, तीन माह की सजा का है प्रावधान
Tue, Nov 20, 2018 8:18 PM
- दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धूम्रपान पर रोक
- वोट डालने जरूर जाएं, आपका मताधिकार तय करेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य
रायपुर. कोरबा के कलेक्टर कैसर अब्दुल हक की पत्नी हिना हक ने मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग की नियमावली का उल्लंघन किया। यहां निर्मला स्कूल में बने पोलिंग बूथ में वह मोबाइल फोन लेकर पहुंची। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के एरिया में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही मतदान केंद्र में मोबाइल फोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कार्डलेस फोन ले जाने पर तीन महीने की जेल का प्रावधान किया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने दूसरे चरण के मतदान वाले 19 जिले के निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। साथ इस पत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मोबाइल फोन जांच करने और उसे रखने के लिए पुलिस बल को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिए हैं।
मताधिकार से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान, आईडी जरूर ले जाएं साथ
- बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक
- पैन कार्ड
- स्मार्ट कार्ड एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी
- मनरेगा का जॉब कार्ड
- स्मार्ट कार्ड जो श्रम मंत्रालय द्वारा हेल्थ बीमा के लिए जारी किया गया है।
- निर्वाचन मशीनरी द्वारा जारी फोटो वोटर स्लिप
- ऑफिस पहचान पत्र जो सांसद, विधायक या एमएलसी द्वारा जारी किया गया है।
- वोटर आईडी
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र राज्य या सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक निकायों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किए गए सर्विस पहचान पत्र
ये होगी वोटिंग की प्रक्रिया
- वोटिंग के वक्त हरी लाइट जल रही होगी।
- ईवीएम में क्रम संख्या से उम्मीदवारों के नाम और उनकी फोटो और चुनाव चिह्न होंगे।
- अपनी पसंद के उम्मीदवार वाला बटन दबाएं।
- बटन दबाते ही उम्मीदवार के सामने का निशान लाल हो जाएगा। इस तरह आपका वोट हो जाएगा।
- ईवीएम के पास रखे वीवीपैट से पर्ची निकलेगी, जिस पर सात सेकंड जिसे अापने वोट दिया, उसका चिह्न दिखाई देगी।
मतदान केंद्र में क्या करें-क्या न करें
- ये करें : कतार में अपनी बारी का इंतजार करें। बूथ और इसके आसपास शांति बनाए रखें। चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र दिखाएं। वोट कैसे करें के निर्देशों का पालन करें। वोट देने के बाद शांतिपूर्वक बूथ से बाहर आएं।
- ये न करें : वोट के एवज में रिश्वत लेना अपराध है। दूसरे की जगह वोट न दें ये भी अपराध है। मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा न डालें। मतदान सामग्रियों जैसे ईवीएम वीवीपैट आदि को नुकसान न पहुंचाएं। मतदान दल को चुनाव कार्य करने में कोई बाधा न पहुंचाएं। बूथ के चारों और गंदगी फैलना थूकना अपराध है।
बूथ के अंदर इन सामानों की मनाही
- मोबाइल, धूम्रपान, हथियार, कैमरा किसी तरह की शिकायत हो तो यहां सपर्क करें हेल्पलाइन- 0771-1950
मतदान स्थल की कुछ खास बातें
- जहां 3 से ज्यादा बूथ - जिन मतदान केंद्रों में तीन से ज्यादा बूथ हैं वहां मतदाताओं की मदद के लिए वोटर असिस्टेंस बूथ बनाए गए हैं। जो वोटर को उनके बूथ क्रमांक और सरल क्रमांक की जानकारी देंगे।
- बिंद्रानवागढ़ के दो बूथ में 3 बजे तक वोटिंग - आमामोरा और मोढ़ में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। शेष सभी मतदान केंद्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय है।
- हर दो घंटे में जानिए कितना मतदान हुआ - 1935 सेक्टर ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं। जो हर दो घंटे में वोटिंग प्रतिशत से जुड़ी जानकारी रिटर्निंग अफसरों को देंगे।
- क्यू मैनेजमेंट - ceochhattisgarh.nic.in पर आप अपने बूथ में कितनी लंबी लाइन लगी है। इसके लिए आपको अपना विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर डालना होगा।
- संगवारी मतदान केंद्र - महिलाओं द्वारा संचालित 118 बूथ। यहां मतदान केंद्र की सभी सदस्य महिला होंगी।
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