नई दिल्ली। दिवाली व अन्य त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने के निर्देश देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है कम पटाखे फोड़ने का निर्देश केवल दिल्ली के लिए है। देश के बाकी राज्य व शहर सुबह व शाम में कभी भी दो घंटे सामान्य पटाखे फोड़ सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायलय ने ग्रीम पटाखों को लेकर भी साफ किया कि यह कंसेप्ट केवल दिल्ली के लिए ही है और राजधानी में केवल रात 8 से 10 बजे के बीच लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। वहीं देश के अन्य राज्यों में लोग आम पटाखे फोड़ सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें दो घंटे का समय तय करें। अगर पटाखे सुबह फोड़ने हैं तो सुबह और शाम एक-एक घंटा लोग पटाखे फोड़ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जिसमें राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि दीपावली के दिन राज्य की धार्मिक परंपरा के मुताबिक सुबह के वक्त भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों के लिए आदेश में बदलाव किए जाएगा लेकिन पटाखे फोड़ने का समय दो घंटे ही रहेगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में कड़ी शर्तों के साथ देशभर में दिवाली पर दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत दे दी थी। इसके तहत त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक कम प्रदूषण वाले (ध्वनि और वायु प्रदूषण मानकों पर खरे) "ग्रीन पटाखे" ही चलाए जाने की अनुमती दी गई थी वहीं लंबी लड़ियों के उत्पादन, विक्रय व उपयोग पर रोक लगाई गई थी।
कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ लाइसेंसी दुकानदार ही पटाखे बेचेंगे। पटाखों की ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेंगी।
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