जालंधर. यहां दोमोरिया पुल के पास रेलवे लाइन पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति का पैर कटकर अलग हो गया। वह ट्रैक पर गिर पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं गंवाई। जेब से फोन निकालकर परिवार वालों को घटना की सूचना दी।
मौके पर पहुंची जीआरपी ने घायल ललित कुमार (49) को सिविल अस्पताल पहुंचाया। घटना सोमवार दोपहर की है। ललित के मुताबिक, उसे लगा कि ट्रेन दूर है, ऐसे में वह बेफिक्र होकर पटरी पार करने लगा। दूसरी पटरी पर पैर रखते ही फिसल गया। तभी वहां से ट्रेन गुजरी और उसका पैर कट गया।
पटरी पार करना अपराध, 6 महीने तक की सजा : रेलवे एक्ट की धारा-147 के तहत पटरी पार करने वाले को छह महीने तक सजा या 500 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।
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