रायगढ़. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शम्मी आबिदी ने सृजन सभाकक्ष में जिला स्तरीय सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों की निर्वाचन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक सेक्टर अधिकारी के अंदर 10 से 12 मतदान केन्द्र आते हैं और उन मतदान केन्द्रों का सतत् निगरानी रखना उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्भिक, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया का सुचारू संपादन करने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को अपने-अपने मतदान केन्द्रों का पुन: भ्रमण करके सारी बुनियादी सुविधाएं दुरूस्थ करने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी किसी निजी संपत्ति मालिक के मकानों पर झण्डे, पोस्टर, बैनर आदि उनकी पूर्वानुमति से नहीं लगाएगा। साथ ही शासकीय भवनों एवं परिसर में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के तस्वीर नहीं लगी रहेगी जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हंै।
कलेक्टर ने अवगत कराया कि 6 अक्टूबर 2018 से प्रदेश के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और सभी को इसका पालन करना अनिवार्य है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश एस, सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ चंदन त्रिपाठी, अपर कलेक्टर संजय दीवान एवं सुखनाथ अहिरवार तथा जिला स्तर के सभी सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला स्तर के मास्टर टे्रनर राजेश डेनियल एवं अनिल गुप्ता ने सभी को आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य एवं कार्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी मशीन के संबंध में अधिकारियों के जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का भी समाधान किया गया। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों पर भी लागू होगा। कोई भी दल अथवा प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य अथवा व्यवहार नहीं करेगा जिससे धार्मिक अथवा सामाजिक समरसता एवं सद्भाव बिगड़े। साथ ही कोई भी दल अथवा प्रत्याशी मच याचना करते समय धार्मिक जातिगत अथवा किसी संकीर्ण भावना का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के निजता का सम्मान किया जाना जरूरी है। साथ ही राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी जनप्रतिनिधि अधिनियम का कड़ाई से पालन करेगा। जैसे कदाचार से बचेंगे, मतदाता को रिश्वत देना, डराना, धमकाना, नकली मतदाता खड़े करना, मतदान से पूर्व प्रतिबंधित समय में प्रचार आदि से बचेंगे।
प्रशासन को करेंगे सूचित
निर्वाचन सभा या जुलूस के आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे। यदि किसी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की सभा अथवा जुलूस पहले से आयोजित हो रही हो तो उसके निकट से अपना जुलूस नहीं ले जाया जाएगा। साथ ही प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के पोस्टर, बैनर फाड़े या उतारे नहीं जाएंगे। आदर्श आचार संहिता के दौरान मंत्रीगण अपने विवेकाधीन कोष से किसी प्रकार का न तो अनुदान देंगे और न ही भुगतान करेंगे, किसी प्रकार का शिलान्यास अथवा उद्घाटन नहीं करेंगे।
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